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Latest comment: 10 years ago by 117.197.248.218 in topic kanoon me balatkariyon ke liye saja kamjor hai

I am also Bilongs to Bakhtiyarpur

          Negbour to C.M.Residance,

kanoon me balatkariyon ke liye saja kamjor hai

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बंधुगण,प्रणाम,नमस्कार

निर्भया बलात्कार कांड सहित देस में  विगत दिनों हुवे अधिकांस  बलात्कार की घटनाओं में ३५% से ज्यादा १८ वर्ष से कम उम्र के युवकों के सामिल रहने के आंकड़ों को देखते हुवे देश के निति निर्धारकों को,देश के कानून बनानेवाली हमारी संसद को इस विषय पर गंभीरता से विचार करके कदम उठाने चाहिए! सबसे पहले तो हमें वयस्क और नाबालिग की उम्र का निर्धारण करने से पहले देश की संसकृति,देश के अतित,देश के वातावरण,भौगोलिक तथा ऐतिहाशिक पृष्ठभूमि तथा यहाँ के मौसम,यहाँ की  ऋतूओ  के अनुसार वयस्कता का मापदंड पकड़ के विचार करना होगा! मानसिक दृष्टि से हम किसी भी युवक की निर्णय लेने की क्ष्यमता को १८ वर्ष से या यूँ कहें की वोट देने की कम से कम उम्र १८ वर्ष कर सकते हैं और है भी,किन्तु जिस देश को ग्रीष्म प्रधान देश मन जाता रहा है,जिस देश में अनेक ऋतू हैं वहाँ हमारी सनातन परम्पराओं को हमारी सस्त्र सम्मत मान्यताओं को जो बहुत परिक्ष्याओं के बाद यहाँ के मौसम के अनुकूल बनायीं गयी थी उसको नज़र अंदाज करके पश्चिमी देशों के ,शीत   प्रधान देशों के अनुसार वयस्कता का मापदंड खाश कर प्रजनन की क्ष्यमता के मामले में,शारीरिक संबंधों के लिए पैदा होनेवाली प्राकृतिक उपादेय , उत्तेजना,के मामले में १८ वर्ष की उम्र को वयस्कता के तौर निर्धारित करना ठीक नहीं लग रहा! हम लडके के या लड़कियों के विवाह की कम से कम उम्र को  १८ वर्ष या २१ वर्ष निर्धारित कर सकते हैं,किन्तु जिस देश के इतिहास को गौर देखा जाये  सदियों पुराने ग्रंथों को देखा जाये तो यहाँ १५ वर्ष के युवक और १३ वर्ष उम्र की उसकी पत्नी के संतान पैदा होने की बात अधिकांस परिवारों में होती थी!हमारे निति निर्धारकों से मै अनुरोध करता हूँ  कि वे  आज भी जिनके ७५ या ८० वर्षीय दादाजी या दादीजी मौजूद हैं उनसे पूछ कर पता लगावें कि उनके पिताजी या भूवाजी के जन्म के समय उनकी क्या उम्र थी! इस लिए खास कर सेक्सुअल इच्छा की उम्र को १८ वर्ष निर्धारित करने के मापदंड में परिवर्तन कर उसे  १५ वर्ष किया जाना चाहिए या फिर कानून में बदलाव कर  बलात्कार सहित महिलाओं से अत्याचार करनेवालों की उम्र सीमा को हटा कर चाहे वो किसी भी उम्र का हो उसे उतनी ही सजा मिलने का प्रावधान कानून में होना चाहिए जितना बड़ा दंड एक वयस्क    के लिए कानून में है! बाकी विवाह के लिए और वोट डालने की कम से कम उम्र आज जो है उसे यथा स्थिति रखी जा सकती है!  — Preceding unsigned comment added by 117.197.248.218 (talk) 11:11, 31 August 2013 (UTC)Reply