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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की योगी सरकार द्वारा दंगाइयों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई वो गैरकानूनी थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं बना था!

लेकिन "सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम 2020" कानून के तहत सरकार कार्यवाही कर सकती है!

इसलिये इस कानून के बनने से पहले जितने दंगाइयों को नोटिस भेजा गया, और उनसे वसूली की गई उसे वापस करना होगा!

यूपी सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया की सरकार ने 274 कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया है! उन मामलों को अब 2020 एक्ट के तहत गठित ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है, राज्य सरकार, 2020 के राज्य कानून के तहत कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी".. इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पिछले आदेशों के तहत किए गए नुकसान की वसूली, यदि कोई हो, वापस की जानी चाहिए .


Rajendrabhatisamdari Rajendrabhatisamdari (talk) 16:13, 20 February 2022 (UTC)Reply